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SCSS या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना: विवरण, लाभ और ब्याज दरें
सरकार ने हाल ही में आयकर अधिनियम में धारा 194P को जोड़ा है। यह सिफारिश की गई है कि पेंशन और ब्याज आय प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वार्षिक आय का एकमात्र स्रोत पेंशन और ब्याज आय है। बैंक 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों पर कर वापस लेने के लिए बाध्य हैं, जो बैंक से पेंशन और ब्याज आय प्राप्त करते हैं। एससीएसएस एक दीर्घकालिक कर बचत योजना है जो आपको अपने निवेश पर ब्याज अर्जित करने की अनुमति देती है और पूंजी की सुरक्षा के साथ एक सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करती है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है, जो कर बचत के पूर्ण लाभों का आनंद लेते हुए आय का एक स्थिर प्रवाह चाहते हैं।
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आय प्रमाण पत्र
अथवा अपने निकतम लोकसेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते है :
भोपाल में लोक सेवा केंद्र का पता: कलेक्ट्रेट, ए ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, गैस राहत भवन / निकट पुराना विदर्भ, भोपाल / कोलार नगर पालिका भवन, गेहूँखेड़ा, भोपाल /, रिकॉर्ड रूम, तहसील पेरिस, बेरसिया, जिला भोपाल
स्थान : कलेक्ट्रेट, ए ब्लॉक, पुराना सचिवालय | शहर : भोपाल | पिन कोड : 462001
जानिए भारत में प्राइवेट ट्रस्ट की आय पर कैसे लगता है टैक्स
अगर आपका कोई स्पेशल चाइल्ड है, अगली पीढ़ी को बड़ा बिजनेस ट्रांसफर करना है या किसी बड़ी संपत्ति की रक्षा करनी है तो प्राइवेट ट्रस्ट एक प्रभावी एस्टेट प्लानिंग टूल साबित हो सकता है। यूं तो एक प्राइवेट ट्रस्ट का गठन कई मुद्दों को सुलझाता है। लेकिन टैक्स के मद्देनजर प्राइवेट ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अलग-अलग स्ट्रक्चर में ट्रस्ट पर विभिन्न टैक्स लगाए जाते हैं। इनकम टैक्स के आय का एक स्थिर स्रोत रूप में ज्यादा पैसा न कटे इसलिए समझदारी से प्लानिंग करने की जरूरत होती है, ताकि फायदे मिलते रहें।
प्राइवेट ट्रस्ट के प्रकार: चूंकि सिर्फ लाभार्थियों को ही प्राइवेट ट्रस्ट की आय उपलब्ध है। इसलिए टैक्स उसी स्ट्रक्चर में लगाया जाता है, जिसमें इनकम मिली है। टैक्स के मद्देनजर दो स्ट्रक्चर एेसे हैं, जिनमें प्राइवेट ट्रस्ट की इनकम पर टैक्स लगाया जाता है।
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Tax Free Source Of Income : 10 तरह की इनकम जिन पर नही लगता एक रुपये का भी टैक्स
इनकम टैक्स
- देश में 2.5 लाख रुपये से अधिक आय पर इनकम टैक्स लगता है
- लेकिन कुछ स्रोत ऐसे भी हैं, जिनसे होने वाली आय टैक्स दायरे में नहीं आती
- आईटी कानून के धारा 10 में टैक्स छूट वाली इस तरह आय का एक स्थिर स्रोत की आमदनी के बारे में जिक्र है
- EPF में जमा रकम
PF अकाउंट में आपकी ओर से जमा रकम पर Income Tax कानून के Section 80C के तहत आयकर में छूट मिलती है। आपके EPF अकाउंट में नियोक्ता की तरफ से जमा किये जाने वाले रकम पर भी टैक्स छूट मिलती है। इसमें शर्त यह है कि यह रकम आपकी Basic Salary के 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर रकम इससे अधिक है तो बाकी रकम पर आपको Income Tax देना पड़ेगा। - शेयर या इक्विटी Mutual Fund से मिला एक लाख रुपये तक का रिटर्न
अगर आपने Shares या इक्विटी Mutual Fund में निवेश किया है तो एक साल बाद इन्हें बेचने पर मिलने वाला एक लाख रुपये तक का रिटर्न Tax Free होता है। इस रिटर्न की गणना LTCG के तहत होती है। पिछले साल के बजट में शेयरों या इक्विटी Mutual Fund में निवेश से मिलने वाले एक लाख रुपये से अधिक के रिटर्न पर LTCG टैक्स लगा दिया गया है। - शादी-विवाह में मिले गिफ्ट
अगर शादी-विवाह में दोस्तों या रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। इसमें शर्त यह है कि आपको गिफ्ट आपकी शादी के आसपास ही मिला हो। अगर आपकी शादी 16 मार्च को है और गिफ्ट छह महीने बाद दिया जाए तो उस पर Income Tax में छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही गिफ्ट की वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। - बचत खाते पर ब्याज
अगर आपके बैंक आय का एक स्थिर स्रोत के बचत खाते से एक साल में 10,000 रुपये तक का ब्याज मिलता है तो Income आय का एक स्थिर स्रोत Tax कानून के सेक्शन 80TTA के तहत इस पर आपको आयकर से छूट मिलती है। अगर बचत खाते पर ब्याज सालाना 10,000 रुपये से ज्यादा है तो अतिरिक्त रकम पर आपको Income Tax देना पड़ेगा। - पार्टनरशिप फर्म से मिला प्रॉफिट
अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो Share Of Profit के तौर पर आपको मिली रकम इनकम टैक्स देनदारी से मुक्त है। वास्तव में आपकी पार्टनरशिप फर्म पहले ही इस पर Tax चुका देती है। इनकम टैक्स में छूट सिर्फ फर्म के मुनाफे पर है, आपको मिलने वाले वेतन पर नहीं। - जीवन बीमा क्लेम या मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम
अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है तो आपकी तरफ से इसका दावा करते वक्त या इसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह Income Tax से फ्री होती है। इसमें शर्त यह है कि आपकी जीवन बीमा पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम अस्योर्ड के 10% से अधिक न हो। अगर जीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम इससे अधिक है तो आपको अतिरिक्त रकम पर इनकम टैक्स देना होगा। अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी अपने परिवार के किसी विकलांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ली है तो प्रीमियम की रकम सम अस्योर्ड का 15% तक हो सकती है। - VRS में मिली रकम
बहुत से लोग नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेते हैं। अगर आपने भी VRS लिया है तो आपको मिली 5 लाख रुपये तक की रकम Income Tax से फ्री है। यह सुविधा सिर्फ सरकारी या PSU (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों) में काम कर रहे इम्पलॉई के लिए ही है, निजी क्षेत्र के कामकाजी लोगों के लिए नहीं। - विरासत या वसीयत में मिली संपत्ति
अगर आपको भी अपने माता-पिता से विरासत में संपत्ति, जेवर या नकदी मिली है तो इस पर आपको Income Tax नहीं चुकाना होता है। अगर आपके नाम से किसी ने वसीयत किया था और आपको उससे संपत्ति या नकदी मिली है तो भी उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। ऐसी संपत्ति से भविष्य में होने वाली कमाई या ब्याज से आमदनी पर आपको अपने Tax Slab के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। - कृषि आय
अगर आपके पास कृषि भूमि है और आप खेती या उससे जुड़ी गतिविधियों से कमाई कर रहे हैं तो आपको उस आमदनी पर किसी तरह का Income Tax नहीं चुकाना पड़ता है। कृषि आय में उससे होने वाली उपज, किराए के रूप में मिलने वाली रकम आदि भी शामिल है। अगर आप कृषि फ़ार्म बनाकर खेती करते हैं तो उससे होने वाली आमदनी भी Income Tax से मुक्त है। - बिजनस में खिलाने-पिलाने का खर्च
अगर आप कारोबारी हैं तो आपका बिजनस के दौरान कई तरह के लोगों से मिलना-जुलना होता है। इसमें ग्राहक, वेंडर और अन्य इम्पलॉई शामिल हैं। बिजनस की प्रक्रिया में ही उनको खिलाने-पिलाने का खर्च भी शामिल होता है। आपको इस तरह के खर्च का बिल रखना चाहिए और उसे व्यावसायिक खर्च के रूप में पेश करना चाहिए। अगर आप इस प्रक्रिया को आय का एक स्थिर स्रोत अपनाते हैं तो आप इस रकम पर Income Tax बचा सकते हैं।
गौठान स्थित तालाब में मछली पालन को बनाया कमाई का जरिया
कोरिया। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले के गौठानो में स्थित तालाबों में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर मत्स्य पालन कार्य से जोड़ा गया है। घरेलू काम-काज में व्यस्त रहने वाली महिलाओं के लिए गौठान आर्थिक उन्नति का नवीन माध्यम बनकर उभरे हैं, आजीविकामूलक गतिविधियों से महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है।
इसी कड़ी में विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम चेरवापारा की मातेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के जीवन में तब बदलाव आया जब उन्होंने मत्स्य पालन का कार्य शुरू किया। समूह की अध्यक्ष प्रमिना बताती हैं कि हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं। हम आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कुछ काम करना चाहते थे, पर मार्गदर्शन के अभाव में बात नहीं बन पा रही थी। जब जिला प्रशासन के अंतर्गत मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा हमें मत्स्य पालन के विषय में जानकारी दी गई, तो महिलाओं में यह काम करने की जिज्ञासा जागी। समूह ने मत्स्य पालन का कार्य शुरू करने के लिए विधिवत इसकी कार्ययोजना को समझा और पूरी जानकारी मिलने के बाद मत्स्य पालन का कार्य शुरू किया। प्रमिना ने बताया कि मत्स्य पालन से समूह को विगत वर्ष 50 हजार रुपए से ज्यादा तक का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ और इस वर्ष उन्हें इससे अधिक लाभ की उम्मीद है।
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