क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है
परिचय:
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम यूनियन स्मार्ट जमा योजना के माध्यम से, वायदा बाजार में उपलब्ध प्रीमियम पर आधारित विनिमय दर के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए, आपके एनआरई रुपया फंड को बेहतर लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं. इस योजना के अंतर्गत हम बैंक में आपके मौजूदा एनआरई रुपया फंड या नए एनआरई बचत / मीयादी जमा के लिए प्राप्त धन को अधिकतम विनिमय दर पर, नामित विदेशी मुद्राओं में किसी एक विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर एक वर्ष के लिए एफसीएनआर जमाराशि के रूप में रखते हैं, तत्पश्चात इसके साथ ही साथ एफसीएनआर के परिपक्वता मूल्य के लिए अधिकतम विनिमय दर पर वायदा कवर (रुपये में) उपलब्ध कराते हैं, और इस प्रकार से हम उच्च लाभ प्रदान करते हैं जोकि एक सामान्य कार्ड दर के लाभ की तुलना में अधिक होता है.
इस योजना का विस्तृत विशेषताएं निम्नलिखित है:
कौन खाता खोल सकते हैं
अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति(पीआईओ)/ भारत के विदेशी नागरिक(ओसीआई)
क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है
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Toll Free Number -1800-110-069 of Atal Pension Yojana Submission of FATCA Self Declaration
1. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक पेंशन सह निवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना सुरक्षित और विनियमित बाजार आधारित रिर्टन के जरिए प्रभावशाली रूप से आपकी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने हेतु एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत मार्ग से प्रारंभ होती है। इस योजना का विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है। पीएफआरडीए द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (NPS Trust) एनपीएस के अंतर्गत सभी आस्तियों का पंजीकृत मालिक है।
2. एनपीएस के अंतर्गत कौन-कौन से विभिन्न सेक्टर हैं?
एनपीएस को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त इसे निम्नलिखित विभिन्न सेक्टरों में विभक्त किया जा सकता है :
- केन्द्र सरकार:
केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से (सशस्त्र बलों को छोड़कर) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की शुरूआत की थी। केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति उपरोक्त तिथि या उसके बाद हुई हो, एनपीएस के सरकारी सेक्टर के तहत अनिवार्य रूप से कवर हैं। केन्द्र सरकार/ कैब के कर्मचारी पेंशन हेतु मासिक वेतन में से अंशदान करते हैं और नियोक्ता द्वारा समान अंशदान किया जाता है। - राज्या सरकार:
केन्द्र सरकार के बाद, विभिन्न राज्य सरकारों ने इस अवसंरचना को अपनाया है और विभिन्न तिथियों से एनपीएस के कार्यान्वयन को प्रभावी किया है। यदि संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश ने एनपीएस अवसंरचना को अपना लिया है और इसका कार्यान्वयन आंरभ कर दिया है तो राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) भी एनपीएस को अपना सकते हैं। राज्य सरकार/एसएबी कर्मचारी भी पेंशन हेतु नियोक्ता के समान अंशदान के साथ मासिक वेतन में अंशदान करते हैं।
2. निजी सेक्टसर (गैर-सरकारी सेक्टरर) :
- कॉरपोरेट:
एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल विभिन्न संगठनोंको उनके नियोक्ता-कर्मचारी संबंधोंकी परिधिके भीतर एक संगठित संस्थाके रूपमें अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएसको क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है अपनाने हेतु उपयुक्त बनाने के लिए एनपीएस का एक अनुकूलित संस्करण है - ऑल सिटिजन ऑफ इंडिया:
ऐसा कोईभी व्यक्तिजो उपरोक्त किसीभी सेक्टरके अंतर्गत कवर नहीं है 1 मई, 2009 से ऑल सिटिजन ऑफ इंडिया सेक्टरके अंतर्गत एनपीएस क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है अवसंरचनामें शामिल हो सकता है।
3. मुझे एनपीएस खाता क्यों खुलवाना चाहिए?
अन्य उपलब्ध पेंशन प्रोडक्ट की तुलना में एनपीएस खाता खुलवाने के उसके स्वयं के लाभ हैं। निम्नलिखित विशेषताएं एनपीएस को अन्य उत्पादों से अलग बनाती हैं:
- कमलागत प्रोडक्ट
- व्यक्तियों,कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए करलाभ
- बाजार आधारित आकर्षक रिर्टन
- सरलतासे संवहनीय
- अनुभवी पेंशन फंड द्वारा व्यावसायिक रूपसे प्रबंधित
- संसदके अधिनियम द्वारा स्थापित एक विनियामक पीएफआरडीए द्वारा विनियमित
4. एनपीएस में कौन शामिल हो सकता है?
भारत का कोई भी नागरिक (आवासीय और प्रवासी दोनों) जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष की आयु (एनपीएस आवेदन जमा कराने की तिथि के अनुसार) है, एनपीएस में शामिल हो सकता है।
5. क्या कोई अनिवासी भारतीय एनपीएस में शामिल हो सकता है?
जी हां, एक अनिवासी भारतीय एनपीएस खाता खोल सकता है। एनआरआई द्वारा किया गया अंशदान समय-समय पर आरबीआई और फेमा द्वारा यथानिर्धारित विनियामक अपेक्षाओं के अध्यधीन होता है। हालांकि, ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) और पीआईओ (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन) कार्ड धारक और HUF एनपीएस खाता खोलने हेतु पात्र नहीं हैं।
6. क्या मैं बहु(मल्टीपल) एनपीएस खाते खोल सकता हूं।
नहीं, एनपीएस के अंतर्गत व्यक्ति को बहु एनपीएस खाते खोलने की अनुमति नहीं है। हालांकि, कोई व्यक्ति एक खाता एनपीएस में और दूसरा अन्य खाता अटल पेंशन योजना में खोल सकता है।
7. क्या मैं मेरी पत्नी/पति, बच्चे, रिश्तेदार आदि के साथ संयुक्त रूप से एनपीएस खाता खोल सकता हूं?
नहीं, एनपीएस खाता केवल व्यक्तिरूप से खोला जा सकता है और इसे HUF के लिए या उसकी ओर से संयुक्त रूप से खोला या संचालित नहीं किया जा सकता है।
8. एनपीएस किस प्रकार कार्य करती है?
एनपीएस के अंतर्गत सफलतापूर्वक नामांकन होने पर, अभिदाता को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) आबंटित किया जाता है। प्रान सृजित होने पर, एनएसडीएल-सीआरए (केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी) द्वारा अभिदाता के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाईल नंबर पर एक ई-मेल अलर्ट साथ ही साथ एसएमएस अलर्ट भेजा जाता है। अभिदाता सेवानिवृत्ति हेतु निधि जमा करने के लिए कामकाजी जीवन के दौरान एनपीएस में आवधिक (periodically)और नियमित अंशदान करते हैं।
सेवानिवृत्ति अथवा योजना से निकास होने पर, अभिदाता को इस शर्त के साथ निधि उपलब्ध कराई जाती है कि निधि का कुछ भाग को वार्षिकी में निवेश किया जाएगा ताकि योजना से निकास अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उसे एक मासिक पेंशन प्रदान की जा सके।
ऋषि सुनक ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ऊंचे पदों पर बैठे हैं भारतीय मूल के ये नेता; देखें ये खास लिस्ट
Indian origins leaders: ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते ही ऋषि सुनक चर्चाओं में आ गए हैं. भारतीय मूल के व्यक्ति होने के नाते उन्होंने देश का नाम रोशन किया है. ठीक इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर पुर्तगाल तक कई देशों में भारतीय मूल के ये नेता ऊंचे पदों पर बैठे हैं. फिलहाल इन सात देशों में भारतीय मूल के नेता शीर्ष पदों पर हैं. आइए देखते हैं लिस्ट और जानते हैं इन नेताओं के बारे में खास.
सुविधा: अब आधार eKYC के जरिए नेशनल पेंशन सिस्टम में खोल सकेंगे अकाउंट, PFRDA ने दी इसकी इजाजत
कोरोना महामारी को देखते हुए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आधार e-KYC के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। अभी तक eNPS के तहत रजिस्ट्रेशन आधार ऑफलाइन e-KYC या पैन और बैंक खाते के माध्यम से होता था।
कैसे खोल सकेंगे अकाउंट
- आधार का उपयोग करके ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए, सब्सक्राइबर्स को eNPS पोर्टल पर जाना होगा।
- सब्सक्राइबर्स को "नेशनल पेंशन सिस्टम" पर क्लिक करना होगा और बाद में "रजिस्ट्रेशन" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब खाता खोलने की कैटेगिरी "व्यक्तिगत सब्सक्राइबर" या "कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर" में से किसी एक को चुनना होगा। इसके अलावा आपको "भारत का नागरिक" या "भारत का अनिवासी (NRI)" या "भारत का प्रवासी नागरिक (OCI)" में से किसी एक को चुनना होगा।
- इसके बाद आपको "आधार ऑनलाइन / ऑफलाइन केवाईसी" ऑप्शन को चुनना होगा। इसके अलवा खाता खोलने के लिए 'टीयर टाइप' का चयन करना होगा।
- “आधार ऑनलाइन” प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, सब्सक्राइबर्स को UIDAI द्वारा दिए गए “आधार” (12 अंक) या “वर्चुअल आईडी” (16 अंक) नंबर का चयन करने और “जनरेट ओटीपी” पर क्लिक करना होगा।
- सब्सक्राइबर को “जनरेट OTP” पर क्लिक करना होगा और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP को सबमिट करना होगा।
- NPS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सब्सक्राइबर क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है को अन्य जरूरी जानकारियां भरनी होंगी।
- आखिर में आपको NPS में योगदान करना होगा। पेमेंट करने के बाद डिजिटली रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पुरी हो जाएगी।
क्या है नेशनल पेंशन स्कीम?
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। 2009 में इसे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। इकट्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS खाता बढ़ता है। इस स्कीम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और आम नागरिक भी निवेश कर सकते हैं।
NPS ने बीते 1 साल में दिया 12-15% तक का रिटर्न
एनपीएस ग्राहकों को इक्विटी से एक साल में करीब 12.5-17% तक रिटर्न मिला है। प्रेफरेंशियल शेयर ने 12-14% मुनाफा दिया है, जबकि सरकारी बॉन्ड में निवेश के जरिए एनपीएस ग्राहकों ने 10-15% तक रिटर्न कमाया है।
NRI और PIO में अंतर- Difference Between NRI and PIO in Hindi
अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indians =NRI)
ऐसा भारतीय पासपोर्टधारक होता है जो किसी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 183 दिनों के लिये किसी अन्य देश में रहता है।NRIs को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि उनकी केवल वही आय भारत में कर योग्य होती है, जो वे भारत में कमाते हैं।
बजट2020 में पास किए गए Finance act2020 के अनुसार 183 दिनों के स्थान पर इसे 245 दिन कर दिया गया है।
PIOs कौन होते हैं?
भारतीय मूल का व्यक्ति (Persons of Indian Origin-PIO) एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जन्म से या वंश से तो भारतीय है, परंतु वह भारत में रहता नहीं है।
15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को वापस ले लिया और इसे OCIs के साथ मिला दिया गया।
Overseas Citizenship of India (OCI)
OCI की श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।
गृह मंत्रालय OCI को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक था या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था; या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता, जो अन्य पात्रता मानदंडों पूरे करता हो।OCI कार्ड नियमों की धारा 7(A) के अनुसार, एक आवेदक OCI कार्ड के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी, परदादा-परदादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी ऐसे देश के नागरिक रहे हों, जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
OCI कार्डधारक भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत का दौरा करने के लिये बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा (Multipurpose Lifelong Visa) प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिये विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।यदि कोई व्यक्ति पाँच साल की अवधि के लिये OCI के रूप में पंजीकृत रहता है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन का पात्र हो जाता है।OCI कार्डधारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं, वे गैर-कृषि संपत्ति (आवासीय व व्यावसायिक) खरीद सकते हैं, किंतु उन्हें कृषि योग्य भूमि की खरीद करने का अधिकार नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन OCI कार्डधारियों को मतदान एवं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।
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