Bitcoin Legal Status After Budget: क्या बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को अब भारत में मिल जाएगी कानूनी मान्यता?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट (Budget 2022-23) पेश करते हुए कहा कि डिजिटल एसेट्स (digital assets) से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके साथ ही इस तरह की एसेट्स के ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टीडीएस (TDS) कटेगा। सरकार के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि सरकार ने बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसीज (Cryptocurrency) को मान्यता देने का मन बना लिया है। तो क्या भारत में अब क्रिप्टोकरेंसी वैध (Cryptocurrency Legal in India) हो जाएगी, देखिए इसे लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट।
क्या देश में क्रिप्टो अब कानूनी हो गया? 30% टैक्स के बाद अगर आप भी इसे लीगल मान रहे हैं तो जानिए क्या है हकीकत
Cryptocurrency in India: वित्तमंत्री के बजट भाषण के बाद इतना तो साफ हो गया है कि भारत में अब वर्चुअल एसेट (Virtual Asset) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. इतना ही नहीं, क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से 1% TDS (Tax deduction at source) सरकार को देना होगा.
Cryptocurrency: हम जिसे क्रिप्टोकरेंसी मान रहे हैं और वित्तमंत्री ने जिसे Virtual asset कहा उससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. बजट 2022 में यही एक प्वाइंट था, जिसने सबका ध्यान खींचा. बजट में ऐलान के बाद क्रिप्टो में निवेश करने वाले निराश हुए होंगे और इसके कारोबार से जुड़े कुछ लोग खुश भी हुए होंगे. खुशी इसलिए क्योंकि, कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब क्रिप्टोकरेंसी देश में लीगल हो गई है. ये इस बात से भी साफ होता है कि बजट में ऐलान के ठीक बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX, Coinswitchkuber की तरफ से रिएक्शन आए कि सरकार यह कदम अच्छा है. लेकिन, यहां थोड़ा सा कन्फ्यूजन है. पहले समझते हैं कि वित्तमंत्री ने क्या कहा और उसका इंटरप्रिटेशन करने वाले कहां चूक कर रहे हैं.
डिजिटल करेंसी नहीं एसेट पर लगा है टैक्स
सबसे पहले तो ये समझिए सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो डिजिटल एसेट या यूं कहें क्रिप्टोकरेंसी (Cyrptocurrency) जैसे बिटकॉइन पर लगा है, जो फिलहाल लीगल नहीं है. गौर करने की बात ये है कि सरकार इसे करेंसी नहीं मान रही है. तो अब भारत में डिजिटल एसेट (Cryptocurrency) से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा. मतलब अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल एसेट (Digital Asset) में निवेश करके 100 रुपए का मुनाफा कमाता है, तो उसे 30 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.
ट्रांजैक्शन पर TDS भी वसूलेगी सरकार
क्रिप्टोकरेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से 1% TDS (Tax deduction at source) सरकार को देना होगा. मान लीजिए, किसी ने कोई क्रिप्टोकरेंसी खरीदी हुई है. ये उसका निवेश है. मतलब उसका ये Asset हुआ. अब अगर खरीदने वाला इस एसेट को किसी और को ट्रांसफर करता है, तो उसे अलग से उस Asset की कुल कीमत पर 1% के हिसाब से TDS चुकाना होगा. TDS किसी Source पर लगाया जाता है. जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लेती है, वो TDS होता है. कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम सोर्स मान रही है. इसकी कमाई पर 30% टैक्स भी लगा दिया गया है.
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तो क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई?
बजट में हुए इस ऐलान के बाद ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगा कर इसे लीगल कर दिया है? जवाब है- नहीं. इसे ऐसे समझिए, सरकार सिर्फ उस डिजिटल करेंसी (Digital Currency) को लीगल यानी वैध मानती है, जिसे Reserve Bank of India-RBI जारी करता है या करेगा. मतलब अभी जो Bitcoin जैसी Crypto Currency हैं, वो वैध नहीं है. बजट भाषण के बाद पत्रकारों से सवाल-जवाब में वित्तमंत्री ने साफ किया कि क्रिप्टो की वैधता को लेकर सरकार में चर्चा जारी है लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी क्रिप्टोकरेंसी हैं, वे करेंसी नहीं हैं. अगर कोई आपसे कहे कि ये लीगल हो गई हैं तो जब तक सरकार नहीं कहती, मानिएगा नहीं. यहां पर गौर करने की बात ये भी है कि सरकार अप्रैल से शुरू होने वाले कारोबारी साल में अपनी डिजिटल करेंसी लाने की भी तैयारी में है जिसका जिक्र वित्तमंत्री ने अपने क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? भाषण में किया. जाहिर है ये करेंसी पूरी तरह लीगल होगी.
क्रिप्टो पर कन्फ्यूजन फैला क्यों?
वर्चुअल एसेट पर 30 परसेंट टैक्स का एलान होते ही कई लोगों ने ये मान लिया कि जो चीज टैक्स के दायरे में आ गई वो तो लीगल हो गई. जबकि ऐसा नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक आपकी आय कहीं से भी हो, सरकार उस पर टैक्स वसूलती है. इससे आपके आय के लीगल होने की गारंटी नहीं मिल जाती. टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन (Tax Expert Ved Jain) के मुताबिक, इनकम टैक्स प्रोविजन में साफ है कि आपकी कहीं से भी कमाई हुई है, उस पर टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स की देनदारी बनेगी. चाहे इनकम सोर्स वैध हो या फिर अवैध. सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी वक्त पहले स्मगलिंग बिजनेस के मामले में ऐसा ही फैसला सुनाया था. इसलिए ऐसी कोई एसेट पर लगने वाले टैक्स को लीगल कहना सही नहीं है.
वर्चुअल एसेट से वित्तमंत्री का मतलब क्या है?
आसान तरीके से समझें तो आप जो सोना खरीदते हैं या जो घर खरीदते हैं, वो आपकी Assets होती है. मतलब आपकी सम्पत्ति, ना कि ये करेंसी है. ठीक इसी तरह Crypto Currency भारत सरकार के लिए एक Asset होगी और इस पर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. अगर आप ये सोच रहे हैं कि Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple जैसी डिजिटल करेंसी को लीगल माना गया है तो तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही नहीं है. हालांकि, लोग इसमें निवेश कर सकेंगे.
इस टैक्स के पीछे क्या है सरकार की मंशा
सरकार के प्रतिनिधियों ने ये भी बताया कि देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन साल 2017 से ही सरकार के राडार पर है. इस पर टैक्स क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? लगाने से सरकारी खजाने में मोटी रकम पहुंचनी तय है. अभी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, Netherlands और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में वर्चुअल करेंसी (Virtual Currency) पर वहां की सरकारें टैक्स लगाती हैं. सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि, हमारे देश में जितने लोगों ने CryptoCurrency में निवेश किया है, वो देश की आबादी का लगभग 8% हैं. RBI के आंकड़ों के मुताबिक, इन लोगों ने अपने 70 हजार करोड़ रुपए इस समय ऐसी Virtual Currency में लगाए हुए हैं. पूरी दुनिया में CryptoCurrency में ट्रेड करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं. सरल शब्दों में कहें तो ये 30 प्रतिशत टैक्स, सीधे तौर पर 70 हजार करोड़ रुपए के निवेश को एक गारंटी देगा और हो सकता है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए.
गिफ्ट पर भी लगेगा टैक्स, ऐसे होगा कैलकुलेट
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने वर्चुअल एसेट्स (Virtual Assets) के ट्रांजैक्शन से हुई कमाई पर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया. क्रिप्टोकरेंसी गिफ्ट करने को भी ट्रांजेक्शन माना जाएगा. मतलब अगर आप क्रिप्टोकरेंसी किसी को गिफ्ट में देते हैं तब भी 30 फीसदी टैक्स की देनदारी बनेगी. गिफ्ट किए जाने के मामले में उस समय की वैल्यू पर टैक्स लगेगा. इस वैल्यू को Recipient का इनकम माना जाएगा और उसे वैल्यू पर टैक्स देना होगा.
कब से लगेगा नया टैक्स?
एक और बात जो नोटिस करने वाली है कि ये नया टैक्स आने वाले कारोबारी साल यानी 1 अप्रैल से लागू होगा. यानी क्रिप्टो में कारोबार करने वालों के पास फिलहाल 31 मार्च तक की मोहलत है. वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि डिजिटल एसेट्स के दायरे में क्रिप्टोकरेंसी के अलावा NFT समेत सारे टोकन आते हैं, जो सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क में नहीं हैं. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी आने आने वाली है. ये सारे बदलाव बजट पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएंगे.
क्रिप्टोकरेंसी: कहीं बैन तो कहीं बनी लीगल टेंडर…क्या चीन की राह पर है भारत!
बिजनेस डेस्कः क्रिप्टो करेंसी को लेकर मोदी सरकार क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? एक्शन के मूड में है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इसे लेकर सरकार बिल लेकर आ रही है। जिसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने से लेकर इसके लिए नियम भी बनाए जा सकते हैं। इस विधेयक का नाम ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021’ है। देश में बड़ी संख्या में लोगों ने बिटकॉइन जैसी कई क्रिप्टो करंसी में बड़ी मात्रा में निवेश किया हुआ है। मोदी सरकार के ताजा फैसले का असर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लाखों लोगों पर पड़ सकता है। हालांकि यह मांग भी है कि अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों को अनुमति दी जाए।
आखिर क्या है क्रिप्टो
क्रिप्टोकरेंसी यानी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है। इसे आप देख या छू नहीं सकते। लेकिन इसे ऑनलाइन वॉलेट में जमा कर सकते हैं, डिजिटल कॉइन के रूप में। इसे एक डिजिटल कैश प्रणाली कह सकते हैं, जो कम्प्यूटर एल्गोरिदम पर बेस्ड है। क्रिप्टोकरेंसी पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी किसी एक देश की सीमा या नागरिकों तक सीमित नहीं है बल्कि यह अलग-अलग देशों और नागरिकों से ताल्लुक रखती है।
चीन पहले ही कर चुका है बैन
चीन का सेंट्रल बैंक क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सभी ट्रांजेक्शन को अवैध करार दे चुका है। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह चुका है। उसने ये भी कहा है कि वह घरेलू निवेशकों को सेवा देने वाले विदेशी एक्सचेंजों पर पाबंदी लगाएगा। चीन में ऐसी कई कंपनियां हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों में क्रिप्टो पर बड़ा दांव लगाया है, विशेष रूप से टेक इंडस्ट्री की कंपनियां। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में भी कई निवेशकों का पैसा क्रिप्टोकरेंसी में लगा है। ऐसे में अगर भारत में इन पर बैन लगा तो कई क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? निवेशकों की सांस हलक में अटक जाएगी।
इन देशों में भी क्रिप्टो पर है प्रतिबंध
चीन के अलावा कुछ अन्य देश भी हैं, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट्स पर प्रतिबंध है। इनमें नाइजीरिया, टर्की, बोलिविया, एक्वाडोर, अल्जीरिया कतर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम के नाम प्रमुख हैं। मिस्त्र में शरिया कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को हराम मान गया है, हालांकि यह प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिबंधित नहीं है।
अल सल्वाडोर में लीगल टेंडर बन चुका है बिटकॉइन
एक ओर जहां कई देश क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वहीं मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने सितंबर माह में क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया था। अल सल्वाडोर में अब वित्तीय लेनदेन के लिए बिटकॉइन का भी इस्तेमाल हो सकेगा यानी बिटकॉइन वहां पर लीगल टेंडर बन चुका है। ऐसा करने वाला अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश है।
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अब इस देश में क्रिप्टोकरेंसी को मिला कानूनी दर्जा, जानिए और कौन से देश में है ये लीगल
अल सल्वाडोर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था.
मध्य अमेरिका के देश अल सल्वाडोर में सात सितंबर से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कानून लागू हो जाएंगे. देश में हालिया पास कानूनों पर लीगल टेंडर तैयार हो चुका है. देश की संसद में राष्ट्रपति नायब बुकेले की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने के प्लान को मंजूरी मिल गई है. इसके बाद यह पहला देश बन गया है जहां पर बिटक्वॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाया जाएगा. माना जा रहा है कि जल्द ही पैराग्वे भी इसे कानूनी रूप दे सकता है.
अल क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? सल्वाडोर में महंगी हुई प्रॉपर्टी
राष्ट्रपति बुकेले ने सोमवार को ऐलान किया था कि देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जाएगा. देश में क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर को तुरंत स्थायी तौर पर रहने की अनुमति दी जाएगी. राष्ट्रपति के इस ऐलान के क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? बाद क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी? अल-सल्वाडोर में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई हैं. दुनिया के कुछ देशों में बिटक्वॉइन को पहले ही कानूनी मान्यता मिल चुकी है. एक नजर डालिए ऐसे ही कुछ देशों के पर जहां पर क्रिप्टोकरेंसी लीगल है.
इन देशों में क्रिप्टोकरेंसी लीगल
भारत
भारत सरकार की तरफ से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अभी नियम या फिर गाइडलाइंस जारी करनी हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के उस सर्कुलर को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें क्रिप्टोकरेंसी पर आधारित ट्रांजेक्शन को प्रतिबंधित करने के लिए बैंकों को आदेश दिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ट्रेडर्स ने स्वागत किया था. मगर आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया था कि वो नियतों के तहत ही इसे पर सारी प्रक्रिया करें जैसे कि केवाईसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय आतंकवाद. साथ ही साथ ही आरबीआई ने साल 2002 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पालन करने क लिए भी कहा था.
अमेरिका
अमेरिका में मार्केट रेगुलेटर की तरफ से कांग्रेस से अपील की गई है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईएस) के साथ ट्रेडिंग करने पर कड़े नियम लागू किए जाएं. एसईएस का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी के साथ ट्रेडिंग करने पर निवेशकों को पारंपरिक ट्रेडिंग की तुलना में कुछ रिस्क झेलना पड़ सकता है. मगर इसके बाद भी डिश नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट, सबवे और ओवरस्टॉक ने बिटक्वॉइन को पेमेंट मैथेड में शामिल कर लिया है. अमेरिकी वित्त विभाग की तरफ से इसे मनी सर्विस बिजनेस के तौर पर मान्यता दी गई है. क्रिप्टोकरेंसी को अमेरिका में टैक्स के मकसद से भी जनरल प्रॉपर्टी के तौर पर माना जा रहा है.
कनाडा
कनाडा ने भी अमेरिका की तर्ज पर क्रिप्टोकरेंसी को अपनाया है. यहां पर टैक्सेशन अथॉरिटीज क्रिप्टोकरेंसी का इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक कमोडिटी के तौर पर मानती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो क्रिप्टोकरेंसी के जरिए किया गया है उसे बिजनेस इनकम या फिर पूंजा हासिल करने के मकसद से समझा जाएगा. ट्रांजेक्शन किन परिस्थितियों में हुआ है, उस पर भी गौर किया जाएगा.
यूरोपियन यूनियन
यूरोपियन देशों में इसे लेकर अलग-अलग नियम हैं. साल 2015 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ECJ) ने क्रिप्टोकरेंसी में होने वाली ट्रेडिंग को सेवा के तहत परिभाषित किया था. इसके साथ ही इसे वैल्यु एडडेड टैक्स यानी VAT से बाहर कर दिया था. यूरोप के कुछ देश जैसे फिनलैंड, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम क्रिप्टोकरेंसी को एक संपत्ति के तौर पर देखते हैं न कि मुद्रा के तौर पर.
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने भी क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी करार दिया है. मगर देश में क्रिप्टोकरेंसी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्ट के तहत आती है. ऑस्ट्रेलिया भी वर्चुअल करेंसीज को प्रॉपर्टी के तौर पर मानता है और इन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है.
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